रुद्रपुर : चेक बाउंस मामले में आरोपी को एक वर्ष के कठोर कारावास व 3.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा

रुद्रपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इन्दु शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास तथा तीन लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वादी के अधिवक्ता कमल चिलाना ने बताया कि यह मामला वर्ष 2021 से संबंधित है।

सिविल लाइन, रुद्रपुर निवासी करनदीप सिंह ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी सरनजीत सिंह उर्फ गोल्डी, निवासी प्रीत विहार कॉलोनी, से जान-पहचान थी। सरनजीत सिंह ने उससे तीन लाख रुपये उधार लिए थे और 14 फरवरी 2021 को हस्ताक्षरयुक्त चेक देकर शीघ्र धनराशि लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन निर्धारित समय पर भुगतान नहीं किया।

मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने आरोपी सरनजीत सिंह को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई।